शिक्षामित्रों के मामले में बेसिक शिक्षा बोर्ड पहुंचा सुप्रीमकोर्ट
बोर्ड ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल की याचिका
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : शिक्षा मित्रों के समर्थन में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड सुप्रीमकोर्ट पहुंच गया है। बेसिक शिक्षा बोर्ड ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है। शिक्षा मित्र पहले ही सुप्रीमकोर्ट में कैवियेट दाखिल कर चुके हैं
ताकि उनका पक्ष सुने बगैर कोर्ट कोई आदेश पारित न करे। प्रदेश सरकार भी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रही है। जल्दी ही राज्य सरकार की ओर से भी विशेष अनुमति याचिका दाखिल की जाएगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गत 12 सितंबर को उत्तर प्रदेश में पौने दो लाख शिक्षा मित्रों की सहायक शिक्षक पद पर भर्ती रद कर दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि टीईटी पास किए बगैर शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक नहीं बनाया जा सकता।
बोर्ड का कहना है कि शिक्षा मित्रों को नियम बना कर सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति किया गया है। इनकी नियुक्ति में कोई कानूनी खामी नहीं है। बोर्ड का यह भी कहना है कि ये शिक्षा मित्र लंबे समय से पढ़ा रहे हैं। हाईकोर्ट ने फैसला देने से पहले कई पहलुओं पर विचार नहीं किया है।
बोर्ड ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल की याचिका
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : शिक्षा मित्रों के समर्थन में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड सुप्रीमकोर्ट पहुंच गया है। बेसिक शिक्षा बोर्ड ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है। शिक्षा मित्र पहले ही सुप्रीमकोर्ट में कैवियेट दाखिल कर चुके हैं
ताकि उनका पक्ष सुने बगैर कोर्ट कोई आदेश पारित न करे। प्रदेश सरकार भी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रही है। जल्दी ही राज्य सरकार की ओर से भी विशेष अनुमति याचिका दाखिल की जाएगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गत 12 सितंबर को उत्तर प्रदेश में पौने दो लाख शिक्षा मित्रों की सहायक शिक्षक पद पर भर्ती रद कर दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि टीईटी पास किए बगैर शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक नहीं बनाया जा सकता।
बोर्ड का कहना है कि शिक्षा मित्रों को नियम बना कर सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति किया गया है। इनकी नियुक्ति में कोई कानूनी खामी नहीं है। बोर्ड का यह भी कहना है कि ये शिक्षा मित्र लंबे समय से पढ़ा रहे हैं। हाईकोर्ट ने फैसला देने से पहले कई पहलुओं पर विचार नहीं किया है।
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