बांदा, जागरण संवाददाता : विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट राम किशोर त्रिपाठी की आदालत ने चेक बाउंस होने पर शिक्षिका को एक साल की कैद व 2 लाख 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। हांलाकि बाद में महिला का जमानत दे दी गई।
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