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24 अगस्त 2016 का आदेश वेबसाइट पर प्रकाशित, आदेश संतोषजनक : 72825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती

माननीय सुप्रीम कोर्ट का माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक मिश्रा जी एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री सी नागप्पन जी का दिनांक 24 अगस्त 2016 का आदेश वेबसाइट पर प्रकाशित हो गया है ।

आदेश संतोषजनक है । आदेश निम्नलिखित है :
आर्डर :
शिक्षामित्रों से सम्बंधित समस्त विशेष अनुज्ञा याचिका और रिट याचिका को दिनांक 23 नवम्बर 2016 को सूचीबद्ध किया जाता है ।
यदि कोई भी आदेश पारित होता है तो उसके अनुपालन/जवाब/हलफनामे के लिए राज्य की आवश्यकता होती है , इस तरह राज्य चार सप्ताह में अपना हलफनामा प्रस्तुत करे ।
मुकदमे में समान मांग पर बहुत से पक्ष मौजूद हैं , न्यायालय ने इनके पक्ष में दिनांक 7 दिसम्बर 2015 और दिनांक 24 फरवरी 2016 को अनिवार्य आदेश पारित किया था , याचियों के वकील ने बताया कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश अभी तक राज्य द्वारा अनुपालन में नहीं लाया गया है ।
सरकार के वकील श्री दिनेश द्विवेदी सक्षम अधिकारी अर्थात सचिव की तरफ से हलफनामा दाखिल करें कि वे मेरे आदेश का किस तरह पालन करने जा रहे हैं ?
यदि अनुपालन में कठिनाई है तो उसे स्पष्ट करें ।
आज मैंने सुनवाई में पाया कि तमाम IAs पूर्व के आदेश एवं समान ग्राउंड पर दिनांक 24 फरवरी 2016 के आदेश के अनुपालन को लेकर थीं ।
मुकदमा मुकदमे की मेरिट पर सुना जायेगा
कोर्ट यह स्पष्ट करती है कि अगली सुनवाई में राज्य सर्वप्रथम अपना पक्ष रखेगी तदुपरांत अन्य पक्षों को सुना जायेगा ।
शिक्षामित्र मामले पर पूर्व में ही आदेश हो चुका है कि अब कोई भी SLP या डब्ल्यूपी(सी) स्वीकार नहीं होगी और न मामला अब टाला ही जायेगा क्योकि पूर्व में कई बार टाला जा चुका है ।
CA 4347-4375/14 शिक्षामित्र विवाद से पहले ही सुना जायेगा अतः मुकदमा दिनांक 5 अक्टूबर 2016 को लिस्ट किया जाये ।
मुकदमा सूची में सबसे ऊपर रहेगा ।
डब्ल्यूपी(सी) 102/16 (याची : मोहम्मद अरशद बीटीसी ) की कॉपी सरकार के वकील श्री दिनेश द्विवेदी जिनको कि AOR अभीष्ट कुमार जी असिस्ट कर रहे हैं उनको सौप दी जाये ।
रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि मुकदमा सुनवाई की जो तिथि निर्धारित की गयी है उसी ही दिन लिस्ट में अवश्य लगायें ।
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