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गणित-विज्ञान के 29334 टीचरों के भर्ती मामले में चयनित को नियुक्ति देने का आदेश रद्द, बीएसए की अपील मंजूर, एकलपीठ को नये सिरे से निर्णय का निर्देश

गणित-विज्ञान के 29334 टीचरों के भर्ती मामले में चयनित को नियुक्ति देने का आदेश रद्द, बीएसए की अपील मंजूर, एकलपीठ को नये सिरे से निर्णय का निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गणित व विज्ञान के 29334 सहायक अध्यापकों की भर्ती मामले में पांचवी काउंसिलिंग के बाद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने के एकलपीठ के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने प्रकरण पर नये सिरे से निर्णय के लिए एकलपीठ को मामला वापस कर दिया है।
हालांकि कोर्ट ने कहा है कि चयनित होने मात्र से किसी को नियुक्ति पाने का वैधानिक अधिकार नहीं मिल जाता किन्तु कम मेरिट वालों का चयन व अधिक मेरिट वालों को चयन सूची से बाहर रखना उचित नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अंतिम चयन मेरिट में अधिक अंक पाए अभ्यर्थियों की अनदेखी नहीं की जा सकती। कोर्ट ने दर्जनों अपीलों को निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया है।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इटावा की विशेष अपीलों को स्वीकार करते हुए दिया है। अपीलों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने के एकलपीठ के आदेश की वैधता को चुनौती दी गयी थी। अपील में वकीलों का कहना था कि क्वालिटी प्वाइंट मार्क 67.78 है। याची 65.68 अंक पाया है तो कुछ को 67.81 अंक मिले हैं किसी ने 70.59 अंक प्राप्त किया है। सामान्य श्रेणी के 91 पदों में से 87 पद खाली हैं, जिन्हें भरा जाना है। चार पद विशेष आरक्षित हैं।
कोर्ट ने कहा कि कितनों ने 67.78 अंक प्राप्त किए हैं तथा इस अंक व 65.68 अंक के बीच कितने अभ्यर्थी है। स्पष्ट जानकारी नहीं है। ऐसे में याचिकाओं को नये सिरे से सुना जाए।

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