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दारोगा भर्ती में 58 अभ्यर्थी बाहर, मुकदमों में जवाब दाखिल करने का मैकेनिज्म बनाए पुलिस

 इलाहाबाद : 4010 पदों पर सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडेंट भर्ती के मामले में गलत तरीके से क्षैतिज आरक्षण लागू करने पर पुलिस विभाग ने कोर्ट के आदेश पर संशोधित याचिका दाखिल कर दी है।
बुधवार को पुलिस विभाग ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए संशोधित परिणाम अदालत के समक्ष दाखिल किया। नए परिणाम में 64 ऐसे अभ्यर्थियों को स्थान मिला, जो गलत आरक्षण के कारण पूर्व में चयनित नहीं हो सके थे जबकि पहले से चयनित 58 अभ्यर्थी चयन सूची से बाहर हो गए।
याची आशीष कुमार पांडेय की अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान पुलिस विभाग ने यह जानकारी दी। न्यायमूर्ति पंकज नकवी ने इसकी सुनवाई की। प्रकरण के अनुसार दारोगा भर्ती के 25 जून 2016 को घोषित परिणाम में 183 महिलाओं को गलत तरीके से क्षैतिज आरक्षण देते हुए सामान्य वर्ग की सीटों पर चयनित कर लिया गया। इसके खिलाफ याचिका दाखिल हुई जिस पर कोर्ट ने क्षैतिज आरक्षण सामान्य सीटों के बजाए अभ्यर्थियों की श्रेणी के भीतर ही करने का आदेश दिया। इस आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई थी।
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