इलाहाबाद : 4010 पदों पर सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडेंट भर्ती के मामले में गलत तरीके से क्षैतिज आरक्षण लागू करने पर पुलिस विभाग ने कोर्ट के आदेश पर संशोधित याचिका दाखिल कर दी है।
याची आशीष कुमार पांडेय की अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान पुलिस विभाग ने यह जानकारी दी। न्यायमूर्ति पंकज नकवी ने इसकी सुनवाई की। प्रकरण के अनुसार दारोगा भर्ती के 25 जून 2016 को घोषित परिणाम में 183 महिलाओं को गलत तरीके से क्षैतिज आरक्षण देते हुए सामान्य वर्ग की सीटों पर चयनित कर लिया गया। इसके खिलाफ याचिका दाखिल हुई जिस पर कोर्ट ने क्षैतिज आरक्षण सामान्य सीटों के बजाए अभ्यर्थियों की श्रेणी के भीतर ही करने का आदेश दिया। इस आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई थी।
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- जूनियर की सुनवाई के कुछ खास अंश
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- अभी तक जितना कुछ हो रहा है वो सब टेट 2011 के याचीवो के पक्ष मे
याची आशीष कुमार पांडेय की अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान पुलिस विभाग ने यह जानकारी दी। न्यायमूर्ति पंकज नकवी ने इसकी सुनवाई की। प्रकरण के अनुसार दारोगा भर्ती के 25 जून 2016 को घोषित परिणाम में 183 महिलाओं को गलत तरीके से क्षैतिज आरक्षण देते हुए सामान्य वर्ग की सीटों पर चयनित कर लिया गया। इसके खिलाफ याचिका दाखिल हुई जिस पर कोर्ट ने क्षैतिज आरक्षण सामान्य सीटों के बजाए अभ्यर्थियों की श्रेणी के भीतर ही करने का आदेश दिया। इस आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई थी।
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