झारखण्ड हाई कोर्ट में टेट पास पारा शिक्षकों द्वारा समायोजन को लेकर दायर याचिका पर हुई सुनवाई का सार

आज झारखण्ड हाई कोर्ट में टेट पास पारा शिक्षकों द्वारा समायोजन को लेकर दायर याचिका WPS 315/2016 सहित अन्य सात जिले के केस पर जस्टिस डी एन पटेल व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा के बेंच में बहस हुई।
ज्ञात हो कि इस केस में MHRD ने एक माह पहले ही अपना जवाब दाखिल कर चुकी थी परन्तु स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा जवाब दाखिल करने में विलम्ब के कारण गत 22 नवम्बर को जज ने कड़ी फटकार लगाई थी जिस कर पिछले सप्ताह राज्य सरकार के तरफ से निदेशक प्राथमिक शिक्षा  कृपा शंकर झा ने   जवाब दाखिल किया।आज पारा शिक्षकों के तरफ से बार कॉन्सिल के अध्यक्ष व अधिवक्ता राजीव रंजन अधिवक्ता मुकेश कुमार सिन्हा व प्रफुल जोजो ने बहस किया।बहस के दौरान जज ने पारा शिक्षकों की हुई नियुक्ति के बारें में सवाल किये कि पार शिक्षकों की नियुक्ति किस आधार पर हुई है क्या नियुक्ति पूर्व विज्ञापन निकले गए थे या नहीं।यदि पारा शिक्षकों की नियुति वैद्य तरीके से हुई है और ये पिछले 10--12 सालों से  शिक्षक के रूप में सेवा दे रहे है तो इनकी सेवा स्थायी क्यों नहीं हो सकती।जज ने सरकार के वकील को यह तय करने को कहा कि आपके तरफ के कौन बहस करेंगे उनका नाम तय करें।प्रत्येक डेट में वकील नहीं बदल सकते।पारा शिक्षकों के वकील से जज ने कहा कि यह साबित करें की  पारा शिक्षकों की नियुक्ति वैद्य तरीके से हुई है।जज साहब ने अगली डेट 17 जनवरी को इस केस को फ़ाइनल बहस के लिए तय कर दिए है।हमलोगों के वकील ने यह भी कोर्ट को बताया की सरकार द्वारा समय समय पर मांगी गई शिक्षक प्रशिक्षण व टेट भी पास किये है। आज सुनवाई के दौरान चन्दन ठाकुर महताब आलम विभूति नारायण सिंह आर के साहू  सहित दर्जनों लोग कोर्ट के अंदर मौजूद रहे।
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