इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो वर्षीय शिक्षा डिप्लोमा धारक याचियों को प्राथमिक स्कूल की सहायक अध्यापक चयन प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि नियुक्ति पर विचार किया जाए, किंतु बिना कोर्ट की अनुमति लिए याचियों को नियुक्ति पत्र जारी न किया जाए।
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