नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को प्राइमरी स्कूलों में तैनात एक लाख 75 हजार शिक्षामित्र शिक्षकों का समायोजन रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियमों में ढील अथवा संशोधन करने का अधिकार राज्य के पास नहीं है।
सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने इस नियुक्ति प्रक्रिया को असंवैधानिक करार दिया है। न्यायालय के इस फैसले के बाद अब शिक्षा मित्रों का भविष्य अधर में लटक गया है।
सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने यह फैसला सुनाया है। इन शिक्षकों के अप्वाइंटमेंट का आदेश बीएसए ने साल 2014 में जारी किया था, जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया है। प्रदेश में 1.71 लाख शिक्षामित्र हैं, इनकी नियुक्ति बिना टीईटी परीक्षा के ग्राम पंचायत स्तर पर मेरिट के आधार पर की गई थी। 2009 में तत्कालीन बसपा सरकार ने इनके दो वर्षीय प्रशिक्षण की अनुमति नेशनल काउंसिल फार टीचर्स एजुकेशन (एनसीटीई) से ली। इसी अनुमति के आधार पर इन्हें दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत दो वर्ष का बीटीसी प्रशिक्षण दिया गया।
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सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने इस नियुक्ति प्रक्रिया को असंवैधानिक करार दिया है। न्यायालय के इस फैसले के बाद अब शिक्षा मित्रों का भविष्य अधर में लटक गया है।
सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने यह फैसला सुनाया है। इन शिक्षकों के अप्वाइंटमेंट का आदेश बीएसए ने साल 2014 में जारी किया था, जिसे कोर्ट ने रद्द कर दिया है। प्रदेश में 1.71 लाख शिक्षामित्र हैं, इनकी नियुक्ति बिना टीईटी परीक्षा के ग्राम पंचायत स्तर पर मेरिट के आधार पर की गई थी। 2009 में तत्कालीन बसपा सरकार ने इनके दो वर्षीय प्रशिक्षण की अनुमति नेशनल काउंसिल फार टीचर्स एजुकेशन (एनसीटीई) से ली। इसी अनुमति के आधार पर इन्हें दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत दो वर्ष का बीटीसी प्रशिक्षण दिया गया।
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