इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों के
अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के मामले में सरकारी उदासीनता पर
कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। कोर्ट ने कहा कि याचिका पर सितंबर, 2017 में
जवाब मांगा गया था लेकिन, सरकार अभी तक अपना रुख स्पष्ट
नहीं कर सकी है।
कोर्ट ने अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता से शुक्रवार को सुबह
10 बजे सरकार की ओर से इस संबंध में सरकार की ओर से उठाए गए कदम की जानकारी
पेश करने को कहा है।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोंसले तथा न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की
खंडपीठ ने उप्र बेसिक शिक्षक संघ की याचिका पर दिया है। याचिका पर वरिष्ठ
अधिवक्ता एचएन सिंह, भारत सरकार के अधिवक्ता राजेश त्रिपाठी और प्रदेश
सरकार के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडेय ने पक्ष रखा। मालूम हो
कि केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर राज्य सरकारों को 31 मार्च, 2019 तक
प्राइमरी स्कूल के अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षित करा लेने का
निर्देश दिया है जिसमें कहा गया है कि एक अप्रैल, 2019 से सभी गैर
प्रशिक्षित अध्यापकों को सेवा से हटा दिया जाएगा। याची का कहना है कि
गौतमबुद्ध नगर में एनआइओएस से प्रशिक्षण दिया जा सकता है और राज्य सरकार ने
अभी तक प्रशिक्षण देने के आदेश जारी नहीं किए हैं। कहा कि सरकार की ढिलाई
के चलते याची संघ के सदस्यों की सेवा प्रभावित हो सकती है। याचिका में गैर
प्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षण दिलाए जाने की मांग की गई है। कोर्ट ने
राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल न करने व ठोस जानकारी न देने पर नाराजगी
जताई।
sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
लेटेस्ट Sarkari Naukri, Govt Jobs, Results, Admit Card, Exam Dates और Education News के लिए भरोसेमंद वेबसाइट – E Sarkari Naukri Blog
Leaderboard Ad – Below Nav
Social Media Link
Ad – Above Posts (Multiplex/Display)
Breaking News
- शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा हेतु "हिंदी विषय" के सम्पूर्ण नोट्स
- UPTET Yachi List : 72,825 याची लिस्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें
- 12460 सहायक अध्यापक चयन प्रक्रिया हेतु मेरिट गुणांक निकालने का तरीका: ऐसे निकालें अपने कटऑफ मेरिट
- UP 29334 Latest News - UPTET JRT 6th Merit list Cut off Final Selection List
- शिक्षामित्र स्थानांतरण 2026: आवेदन प्रक्रिया, अंतिम तिथि, नियम और नई गाइडलाइन
Ad – Between Posts Section
सदस्यता लें
टिप्पणियाँ भेजें (Atom)


कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें