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UPTET 2017: टीईटी मामले में हाईकोर्ट गए अभ्यर्थियों को झटका, 13 प्रश्नों के जवाब पाए सही, मामले के अन्य बिंदुओं पर सुनवाई आज

लखनऊ विधि संवाददाता यूपी-टीईटी 2017 की परीक्षा में उत्तरमाला सम्बंधी विवाद में हाईकोर्ट गए अभ्यर्थियों को झटका लगा है। न्यायालय द्वारा गठित विशेषज्ञ कमेटी ने विवादित 16 में से 13 प्रश्नों के जवाब सही पाए हैं।
जबकि अभ्यर्थियों का दावा था कि 16 प्रश्नों के बाबत उत्तरमाला में दिए जवाब या तो गलत हैं या एक से अधिक जवाब सही हैं। न्यायालय ने विशेषज्ञ कमेटी की राय के आधार पर 13 प्रश्नों के सम्बंध में याचियों की आपत्ति को खारिज कर दिया है। न्यायालय पाठ्यक्रम के बाहर से प्रश्न पूछे जाने व अन्य ¨बदुओं पर मंगलवार को सुनवाई करेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की खंडपीठ ने राज्य सरकार के विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए दिया। न्यायालय ने पिछली सुनवाई पर लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति को विवादित 16 प्रश्नों के जवाब की जांच के लिए विशेषज्ञ कमेटी बनाने के निर्देश दिए थे। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 16 में से 3 प्रश्नों के ही जवाब या तो गलत हैं या दिए विकल्पों में से कोई भी जवाब सही नहीं हैं। लेकिन बाकी के 13 प्रश्नों के जवाब के बारे में परीक्षा नियंत्रक प्राधिकरण से सहमति जताई। कमेटी में तीन अलग-अलग विषयों के प्रोफेसर्स को शामिल किया गया था। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने 13 प्रश्नों के सम्बंध में याची अभ्यर्थियों की आपत्ति को खारिज कर दिया है। न्यायालय मंगलवार को पाठ्यक्रम के बाहर से पूछे गए प्रश्नों और प्रश्न पत्र के ले-आउट के मुद्दे पर सुनवाई करेगी। उल्लेखनीय है कि 6 मार्च एकल पीठ ने टीईटी परीक्षा- 2017 के परिणाम 18 अक्टूबर 2017 को जारी उत्तरमाला के विवादित जवाबों व सम्बंधित प्रश्नों को हटाने के बाद बन रहे पूर्णांक के आधार पर पुन: घोषित करने का आदेश सरकार को दिया था।

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