क्या कहा हाईकोर्ट ने:
हाईकोर्ट ने एमसीए डिग्री धारकों को भर्ती परीक्षा में शामिल करने का
आदेश देने से किया इंकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा एमसीए पद की निर्धारित
योग्यता में नहीं है शामिल. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा की यह निर्धारित
योग्यता से उच्च शैक्षिक योग्यता भी नहीं है. जस्टिस एस पी केशरवानी की
एकलपीठ ने एमसीए डिग्री धारक भानु प्रताप यादव व सैकड़ों अन्य की याचिका को
हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया.
क्या थी निर्धारित योग्यता:
आयोग की ओर से दिए गए भर्ती विज्ञापन में बी टेक, बीई, कम्प्यूटर
साइंस, बीएससी कम्प्यूटर या ए लेबल स्नातक कोर्स डिग्री को किया गया था
शामिल.
इस विज्ञापन में कम्प्यूटर कोर्स में स्नातक बगैर एमसीए डिग्री को निर्धारित योग्यता में शामिल नहीं किया गया है.