इलाहाबाद।
हाईकोर्ट ने 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में शिक्षामित्रों का चयन परिणाम
भरांक (वेटेज) जोड़कर जारी करने की मांग अस्वीकार कर दी है। कोर्ट ने कहा
है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद होने वाली सहायक अध्यापकों की
भर्तियों में शिक्षामित्रों को ढाई अंक का भारांक देने का उपबंध किया गया
है।
मगर संशोधित नियमावली में भारांक को जोड़कर परिणाम घोषित करने का नियम
नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि 1981 की सेवा नियमावली के नियम 14 के परन्तुक
में 25 जुलाई 2017 के बाद लगातार आयोजित दो भर्तियों में ही भारांक दिया
जाएगा।
कोर्ट ने ढाई अंक भारांक जोड़कर परिणाम घोषित करने के तर्क को
सही नहीं माना और नियमावली को स्पष्ट करते हुए याचिका निस्तारित कर दी है।
यह
आदेश न्यायमूर्ति डी के सिंह ने कुलभूषण मिश्र और अन्य की याचिका पर दिया
है। याचिका में मांग की गई थी कि 27 मई 2018 को हुई सहायक अध्यापक भर्ती
परीक्षा 2018 का परिणाम शिक्षा मित्र के रूप में कार्य के अनुभव का प्रति
वर्ष ढाई अंक के हिसाब से भारांक जोड़कर घोषित किया जाए। नियमावली के
अनुसार मेरिट तैयार करते समय हाईस्कूल, इंटरमीडिएट और बीटीसी के साथ लिखित
परीक्षा के अंक जोड़े जाएंगे। शिक्षामित्रों के मामले में उनके कार्य अनुभव
के प्रत्येक वर्ष ढाई अंक का भारांक जोड़कर जो 25 अंक से अधिक नहीं होगा,
दिया जाएगा। मगर यह भारांक किस स्तर पर दिया जाएगा यह नियमावली में नहीं
है। इसलिए भारांक जोड़कर परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग नहीं की जा
सकती है।
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