आवेदन में त्रुटि पर बच्चों के प्रवेश से न हो इन्कार : हाईकोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उप्र को दिया निर्देश

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उप्र को निर्देश दिया है कि वह आवेदन में त्रुटि के कारण किसी भी छात्र का प्रवेश करने से इन्कार न होने दें।
स्कूलों में ऑनलाइन प्रवेश की व्यवस्था करें, ताकि आवेदन की त्रुटियां सुधारी जा सके। कोर्ट ने कृत कार्यवाही के ब्योरे के साथ हलफनामा मांगा है। याचिका की सुनवाई आठ अक्टूबर को होगी। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोंसले तथा न्यायमूर्ति अजय भनोट की खंडपीठ ने ललितपुर के केहर सिंह की जनहित याचिका पर दिया है। ललितपुर के बीएसए ने कोर्ट से पूरक हलफनामा दाखिल करने का समय मांगा ताकि वह कोर्ट को बता सकें कि बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों पर क्या कार्रवाई की और सूची कोर्ट में पेश कर करें। कोर्ट ने जानना चाहा कि गैर मान्यता के चल रहे स्कूलों के विद्यार्थियों को किन स्कूलों में शिफ्ट किया।