प्रयागराज उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट
ने सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त निशा शर्मा को बीएसए गाजियाबाद द्वारा
जॉइन न करवाने के आदेश को रद कर दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट
ने टिप्पणी की है कि चुनाव आचार संहिता में ऐसा कोई उपबंध नहीं है, जिससे शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों की नियुक्ति/कार्यभार ग्रहण करने पर रोक हो।
गौरतलब है कि याची निशा शर्मा की आचार संहिता लागू होने के आधार पर
नियुक्ति रोक दी गई थी। शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने
बीएसए के जॉइन न करवाने संबंधी आदेश को रद्द कर दिया है और साथ ही 10 दिन
में जॉइनिंग आदेश जारी करने का नए सिरे से आदेश पारित करने का निर्देश भी
दिया है। जस्टिस प्रकाश पाडिया की पीठ ने यह आदेश दिया है।
मामले की बाबत याची ने बताया था कि उसका चयन हो गया। बीएसए ने नियुक्ति का अनुमोदन भी दे दिया। प्रबंध समिति ने नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिया लेकिन इसके बाद बीएसए ने यह कहते हुए जॉइन करवाने से इनकार कर दिया कि लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू है। कोर्ट ने आदेश को अवैध करार देते हुए उसे रद कर दिया है।
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