अब फिर होगा नियम मे संसोधन। तब जा के केंद्रीय नियम के जैसा होगा
इलाहाबाद उच्च न्यायलय (हाईकोर्ट) ने बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली 1981 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए कहा है कि इंटरमीडिएट के बाद यदि अभ्यर्थी ने 2 वर्ष का प्रशिक्षण किसी मान्य संस्था से किया है तो सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा।
कोर्ट ने कहा कि सिर्फ स्नातक के बाद डिप्लोमा करने वाले ही नहीं यदि कोई प्रशिक्षण, सहायक अध्यापक बनने के लिए
इंटरमीडिएट के बाद देना मान्य है तो ऐसा प्रशिक्षण लेने वाला अभ्यर्थी अर्ह माना जायेगा.अब follow हुआ पूरा ncte का नियम।बीटीसी बीएड तो ग्रेजुएशन के बराबर हो गया इंटर पास D. ed एंड b.led।
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