चुनाव आयोग ने देशभर के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने का रास्ता साफ कर दिया है. चुनाव आयोग ने गुरुवार को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की सशर्त मंजूरी दे दी है.
आयोग ने कहा है कि विश्वविद्यालयों या उच्च शिक्षण संस्थानों में पदों को भरने के लिए विज्ञापन, परीक्षा या इंटरव्यू तो हो सकते हैं, लेकिन चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट 23 मई के बाद ही जारी होगी.
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जून में शुरू होने वाले 2019-2020 शैक्षणिक सत्र से पहले खाली होने वाले 6,000 से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों को भरने के लिए आयोग से मंजूरी मांगी थी. इस मामले पर मंत्रालय ने कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग को पत्र लिखा था. इसके बाद चुनाव आयोग ने मंत्रालय को पत्र भेजकर कहा है कि शर्तों के अनुसार ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए.
चुनाव आयोग की मंज़ूरी मिलने के बाद अब किसी भी राज्य के विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थान को भर्ती के लिए संबंधित राज्य के चुनाव अधिकारी से इजाज़त की ज़रूरत नहीं होगी. अब विज्ञापन के जरिये रिक्तियां निकाली जाएंगी और भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी.
बता दें मंत्रालय अगले दो महीनों में रिक्त पदों को भरने का इच्छुक था. 17वें आम चुनावों के कारण देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए मंत्रालय चुनाव आयोग की इजाज़त के बिना भर्तियां नहीं कर सकता था.
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आयोग ने कहा है कि विश्वविद्यालयों या उच्च शिक्षण संस्थानों में पदों को भरने के लिए विज्ञापन, परीक्षा या इंटरव्यू तो हो सकते हैं, लेकिन चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट 23 मई के बाद ही जारी होगी.
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जून में शुरू होने वाले 2019-2020 शैक्षणिक सत्र से पहले खाली होने वाले 6,000 से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों को भरने के लिए आयोग से मंजूरी मांगी थी. इस मामले पर मंत्रालय ने कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग को पत्र लिखा था. इसके बाद चुनाव आयोग ने मंत्रालय को पत्र भेजकर कहा है कि शर्तों के अनुसार ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए.
चुनाव आयोग की मंज़ूरी मिलने के बाद अब किसी भी राज्य के विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थान को भर्ती के लिए संबंधित राज्य के चुनाव अधिकारी से इजाज़त की ज़रूरत नहीं होगी. अब विज्ञापन के जरिये रिक्तियां निकाली जाएंगी और भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी.
बता दें मंत्रालय अगले दो महीनों में रिक्त पदों को भरने का इच्छुक था. 17वें आम चुनावों के कारण देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए मंत्रालय चुनाव आयोग की इजाज़त के बिना भर्तियां नहीं कर सकता था.
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