Ticker

6/recent/ticker-posts

Ad Code

सेवा नियमावली से नियुक्ति पर ही मिलेगी कर्मचारियों को पेंशन, कैबिनेट का फैसला

 लखनऊ : सरकारी सेवा में नियुक्ति की तिथि को पेंशन का आधार बनाने के लिए पिछले साल नवंबर में लागू किए गए ‘उप्र पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा एवं विधिमान्यकरण अध्यादेश-2020’ के बदले सरकार विधानमंडल के बजट सत्र में विधेयक लाएगी। विधेयक के प्रारूप को रविवार को कैबिनेट बाई सकरुलेशन मंजूरी दे दी गई।


अध्यादेश में व्यवस्था है कि पेंशन उसी कर्मचारी को मिलेगी जिसकी किसी स्थायी या अस्थायी पद पर संबंधित सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्ति की गई हो। पेंशन/पारिवारिक पेंशन सेवा लाभों के लिए कर्मचारी की नियमित नियुक्ति की तारीख को ही आधार माना जाएगा।

Post a Comment

0 Comments

latest updates

latest updates

Random Posts