प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टाफ नर्स/सिस्टर ग्रेड-2 (महिला/पुरुष) परीक्षा-2021 भर्ती के मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। आरोप है कि आयोग ने नियमानुसार कार्यवाही पूरी नहीं की, जिससे पात्र अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ। ऐसी अनेक भर्तियां हैं, जिसका मामला हाई कोर्ट पहुंचा। कोर्ट के आदेश पर आयोग को नियम में बदलाव करना पड़ा, लेकिन इससे भर्ती प्रक्रिया लंबी खिंची।
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- सीधी भर्ती के लिए 2 पदों पर रिजल्ट जारी
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- बिना मान्यता चल रहे प्राथमिक विद्यालयों पर होगी कार्रवाई
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अभ्यर्थियों को उसके पूरा होने को वर्षों इंतजार करना पड़ा। एपीएस-2013 उन्हीं भर्तियों में शामिल है, जो अभी तक पूरी नहीं हो पायी। लोक सेवा आयोग ने 2017-2018 में राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं में प्रधानाचार्य व प्रवक्ता पद की भर्ती निकाली थी। इसके नियम में बदलाव होने के कारण भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू करनी पड़ी। स्टाफ नर्स (पुरुष) परीक्षा-2017 के तहत 448 पदों की भर्ती निकाली गई। आवेदन के नियमों से असंतुष्ट होने पर कुछ अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। कोर्ट के आदेश पर आयोग को भर्ती को पुनर्विज्ञापित करना पड़ा। आरओ-2016 पेपर लीक होने पर दोबारा परीक्षा करानी पड़ी।