फर्रुखाबाद, जागरण संवाददाता : हाईकोर्ट के आदेश से जनपद के सहायक अध्यापक
पद पर समायोजित 1662 शिक्षा मित्रों पर तलवार लटक गयी है। आदर्श शिक्षा
मित्र वेलफेयर एसोसिएशन ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट
में याचिका दायर करने की घोषणा कर दी है।जनपद में प्रथम चरण में दूरस्थ शिक्षा से विशिष्ट बीटीसी उत्तीर्ण 555
शिक्षा मित्रों को 31 जुलाई 2014 को शिक्षक पद पर समायोजित कर नियुक्ति
पत्र जारी किए गए थे। शैक्षिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो जाने के बाद
पांच सौ से अधिक शिक्षा मित्रों को शिक्षक पद का वेतन भी मिलने लगा है। कई
शिक्षा मित्रों ने सहायक अध्यापक पद का वेतन एरियर भी प्राप्त कर लिया।
द्वितीय चरण में 1107 शिक्षा मित्रों का 9 मई 2015 को समायोजन हुआ है। यह
प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हैं। तृतीय चरण के
इंटरमीडिएट उत्तीर्ण 138 शिक्षा मित्रों का बीटीसी प्रशिक्षण अंतिम चरण में
है। यह भी शिक्षक पद पर समायोजन की लाइन में लगे थे। हाईकोर्ट के आदेश से
शिक्षक बने शिक्षा मित्रों पर तलवार लटक गयी है। डायट प्राचार्य रमेश चंद्र
वर्मा ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश का क्रियान्वयन हुआ तो शिक्षा
मित्रों को मूल पद पर वापस कर दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा के वित्त एवं
लेखाधिकारी गजेंद्र ¨सह गौर ने बताया कि वेतन के संबंध में प्रशासनिक आदेश
आने पर ही निर्णय लिया जाएगा। घटियाघाट रोड स्थित कार्यालय पर हुई आदर्श
शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक में जिलाध्यक्ष अनुराग पांडेय ने
कहा कि उच्च न्यायालय के निर्णय से शिक्षा मित्रों को धक्का लगा है। इसके
खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाएगी। रामभजन, संजय मिश्रा, दीपक
भास्कर, राजेश यादव, प्रताप ¨सह परमार आदि मौजूद रहे।
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