Sunday 13 September 2015

समायोजन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

हिमांशु राणा नामक युवक ने प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के खाली 4.86 लाख पदों को भरने के लिए याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर राज्य सरकार से 10 अप्रैल 2015 को जवाब तलब किया। इसी बीच शिक्षामित्रों के दूसरे चरण के समायोजन की तैयारियां शुरू होते ही याची ने सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर आपत्ति जताई।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई 2015 को राज्य सरकार को नोटिस देते हुए स्थिति स्पष्ट करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान 6 जुलाई 2015 को बिना टीईटी पास शिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध करार दिया। इसके बाद 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि लखनऊ व इलाहाबाद बेंच में शिक्षामित्रों से जुड़े जितने भी मामले हैं, उनकी एक साथ सुनवाई करने के लिए मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में पूर्ण पीठ गठित करते हुए सुनवाई की जाए। इसके आधार पर शुरू हुई सुनवाई के बाद यह आदेश आया।

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