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शिक्षामित्रों के मामले में आज जारी रहेगा सुनवाई : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

इलाहाबाद विधि संवाददाता प्रदेश में शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक पद पर समायोजन के सरकारी निर्णय की वैधानिकता के खिलाफ याचिकाओं की तीन न्यायाधीशों की पूर्णपीठ के समक्ष सुनवाई जारी है। शिवम राजन सहित दर्जनों याचिकाओं पर शुक्रवार को भी सुनवाई होगी। मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डीवाई चंद्रचूड, न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता एवं न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पूर्णपीठ के समक्ष गुरुवार को दिनभर सुनवाई चली।
सुनवाई के दौरान याचियों की ओर से शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक पद पर समायोजन को गलत बताते हुए कहा गया कि शिक्षामित्र सहायक अध्यापक पद पर चयन की अर्हता नहीं पूरी करते हैं। साथ ही सरकार ने उ्नका समयोजन करके एनसीटीई की गाइडलाइन का उल्लंघन किया है क्योंकि एनसीटीई ने सहायक अध्यापक पद पर चयन के लिए टीईटी अनिवार्य कर दिया है।

उधर, सरकार की ओर से बहस की गई कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद सहायक अध्यापकों की नियुक्ति अनिवार्य हो गई थी। सरकार के पास बीटीसी प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। ऐसे में शिक्षामित्रों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षण देकर सहायक अध्यापक पद पर समायोजित कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों के समायोजन मामले में हाईकोर्ट में विचाराधीन याचिकाओं पर अंतिम निर्णय लेने को कहा है, जिस पर यह पूर्णपीठ सुनवाई कर रही है। राज्य सरकार ने स्नातक शिक्षामित्रों को प्रशिक्षण देकर प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक नियुक्त करने की योजना तैयार की। कई शिक्षामित्र टीईटी पास हैं तो कई नहीं। मुद्दा यह भी है कि ऐसे शिक्षामित्र जो टीईटी पास नहीं है, क्या उन्हें भी सहायक अध्यापक नियुक्त किया जा सकता है। साथ ही खुली प्रतियोगिता के बगैर या समान अवसर देकर सामान्य मेरिट पर चयनित शिक्षामित्रों को क्या नियमित अध्यापक बनाया जा सकता है।


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