वाइटनर मामला उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से किया मामले में जवाब तलब : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News


वाइटनर के इस्तेमाल पर अंतिम परिणाम से बाहर किए जाने का मामला
हाईकोर्ट पहुंचे सिपाही अभ्यर्थी
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : 41610 सिपाहियों की भर्ती के अंतिम परिणाम में वाइटनर का इस्तेमाल करने की वजह से बाहर किए गए सिपाही अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की शरण ली है। कोर्ट ने उनकी याचिका पर राज्य सरकार को छह हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका में भर्ती प्रक्रिया से बाहर किए जाने के पुलिस भर्ती बोर्ड के फैसले को चुनौती दी गई है।

न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने सुनीता यादव व अन्य की ओर से दाखिल इस याचिका की सुनवाई की। याचियों की अधिवक्ता चंद्रकला चतुर्वेदी और मनीषा चतुर्वेदी ने तर्क दिया कि अभ्यर्थियों पर प्रारंभिक परीक्षा में वाइटनर के प्रयोग का आरोप है। इसी समय इन्हें भर्ती प्रक्रिया से बाहर क्यों नहीं किया गया। इसके बाद परीक्षा के तमाम चरणों में अभ्यर्थियों को शामिल किया गया और अंतिम परिणाम में उन्हें बाहर किया गया। कोर्ट ने इसकी अगली सुनवाई के लिए दो नवंबर की तारीख तय की है। सिपाही भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम 16 जुलाई को घोषित किया गया है।1इसमें दारोगा भर्ती में हाईकोर्ट के फैसले को नजीर मानते हुए 6254 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। यह भर्ती आरक्षण नियमों की अनदेखी की वजह से भी अदालत में है। इसमें नियुक्ति पत्र जारी करने पर कोर्ट ने रोक लगा रखी है।

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