इलाहाबाद : 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती में फिर पेच आ गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीईटी 2011 की ओएमआर शीट में व्हाइटनर या ब्लेड का इस्तेमाल करने वालों की जांच करने और ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने इसके लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव को छह माह का समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति बी अमित स्थलकर ने संजीव कुमार मिश्र व 13 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है। याचिका में कहा गया कि 13 नवम्बर 2011 को संपन्न अध्यापक पात्रता परीक्षा 2011 की ओएमआर शीट में व्हाइनर या ब्लेड का इस्तेमाल न करने का स्पष्ट निर्देश था।
आरोप है कि इसके बावजूद कई अभ्यर्थियों ने व्हाइटनर व ब्लेड का इस्तेमाल किया। अधिवक्ता सीमांत सिंह ने सुनवाई के दौरान दो अभ्यर्थियों के नाम बताते हुए कहा कि उन दोनों ने ओएमआर शीट में व्हाइटनर का इस्तेमाल किया है। 30 नवम्बर 2011 को विज्ञापित 72,825 प्रशिक्षु सहायक अध्यापकों की भर्ती टीईटी के प्राप्तांक के आधार पर की जानी है। इस आधार पर याचिका में मांग की गई कि टीईटी 2011 उत्तीर्ण करने वाले ऐसे अभ्यर्थी का चयन सहायक अध्यापक पद पर नहीं किया जाना चाहिए, जिसने स्पष्ट रूप से मनाही के बावजूद व्हाइटनर या ब्लेड का इस्तेमाल किया।
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