इलाहाबाद : हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग में 34 हजार कांस्टेबलों की भर्ती के
मामले में चयन परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी है। बिना लिखित परीक्षा
कराए मात्र मेरिट और शारीरिक परीक्षा के आधार पर कराई जा रही भर्ती
को रणविजय सिंह और विवेकानंद यादव सहित कई लोगों ने चुनौती दी है।
याचिका पर न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल और न्यायमूर्ति वीके मिश्र की खंडपीठ सुनवाई कर रही है।1याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह के अनुसार नागरिक पुलिस में करीब 34 हजार महिला और पुरुष आरक्षियों की भर्ती के लिए दो दिसंबर 2015 को विज्ञापन जारी किया गया था।
प्रदेश सरकार ने इसके बाद नियमावली में बदलाव करते हुए पूर्व की चयन प्रक्रिया का अतिक्रमण करके नई चयन प्रक्रिया लागू कर दी।
http://e-sarkarinaukriblog.blogspot.com/
याची अधिवक्ता का कहना था कि विज्ञापन जारी होने के बाद नियमावली में बदलाव किया जाना गलत तरीका है। विज्ञापन जारी होने के बाद चयन प्रक्रिया प्रारंभ मानी जाती है। शेष पृष्ठ 19।। 16हाई कोर्ट ने कहा, चयन प्रक्रिया जारी रख सकते हैं परिणाम न घोषित करें
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याचिका पर न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल और न्यायमूर्ति वीके मिश्र की खंडपीठ सुनवाई कर रही है।1याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह के अनुसार नागरिक पुलिस में करीब 34 हजार महिला और पुरुष आरक्षियों की भर्ती के लिए दो दिसंबर 2015 को विज्ञापन जारी किया गया था।
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याची अधिवक्ता का कहना था कि विज्ञापन जारी होने के बाद नियमावली में बदलाव किया जाना गलत तरीका है। विज्ञापन जारी होने के बाद चयन प्रक्रिया प्रारंभ मानी जाती है। शेष पृष्ठ 19।। 16हाई कोर्ट ने कहा, चयन प्रक्रिया जारी रख सकते हैं परिणाम न घोषित करें
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