UPPSC PCS EXAM: पीसीएस मुख्य परीक्षा तय समय पर

 इलाहाबाद हाईकोर्ट पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, 2016 में सवालों के गलत उत्तर के आधार पर परिणाम को रद करने के लिए दाखिल याचिका की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को करेगा। साथ ही कोर्ट ने आयोग की 20
सितंबर से होने वाली पीसीएस मुख्य परीक्षा में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया है।
ऐसे में मुख्य परीक्षा अब तय समय पर ही होगी। 1यह आदेश न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता और न्यायमूर्ति एमके गुप्ता की खंडपीठ ने सुनील कुमार सिंह व 61 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर आलोक मिश्र व अभिषेक मिश्र ने बहस की। इससे पहले कोर्ट ने याची व आयोग के अधिवक्ताओं से विषय विशेषज्ञों के नाम मांगे थे। प्रत्येक विषय पर दो विशेषज्ञों की सूची कोर्ट को सौंपी गई।
इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार की अधिवक्ता मीनाक्षी सिंह से भी सामान्य अध्ययन के लिए विशेषज्ञ के नाम का सुझाव मांगा है। अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी और कोर्ट विशेषज्ञों की टीम गठित कर सकती है।आयोग के विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगने के बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों से विशेषज्ञों के नाम मांगे थे, ताकि निष्पक्ष विशेषज्ञों की टीम बनाकर सवालों में उत्तर विकल्पों का परीक्षण कराया जा सके। आयोग की तरफ से अधिवक्ता वाईके श्रीवास्तव व वरिष्ठ अधिवक्ता जीके सिंह ने पक्ष रखा। याचिका में सात सवालों के गलत उत्तर विकल्प के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा का नए सिरे से परिणाम घोषित करने की मांग की गई है।


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