शायद यही निर्णय यूपी में होगा , त्रिपुरा भर्ती केस में आए निर्णय का मुख्य अंश

त्रिपुरा भर्ती केस में आए निर्णय का मुख्य अंश :
✍ The candidates who participated in the selection process pursuant to the advertisements in question, whether selected or not, will be allowed to participate in the fresh selection process by relaxing their age but subject to their having necessary qualifications.
✍ The qualifications in the case of teachers governed by the provisions of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 shall be in conformity with the relevant statutory provisions of the said Act.
कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मास्टरी के लिए निर्धारित योग्यता होने पर ही कोई मास्टर बनाया जा सकता है और निर्धारित योग्यता आर टी ई एक्ट, 2009 के प्रावधानों के अनुसार होनी चाहिए अर्थात प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा (बीटीसी) एवं टीईटी उत्तीर्ण। अन्य पक्ष जो उक्त दोनों योग्यता अथवा दोनों में कोई एक योग्यता नहीं रखते हैं और उक्त योग्यता रखने वालों से पहले नियुक्ति चाहते हैं, कृपया धतूरे के बीज खाना तत्काल बन्द कर देवें ताकि वास्तविकता से अवगत हो सकें।
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