नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पक्ष में आने पर केंद्र सरकार पैन और आधार को जोड़ने के लिए पर्याप्त समय देगी। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक सरकार इसके लिए तीन से छह महीने का समय दे सकती है।
इस समयसीमा के बाद भी पैन को आधार से नहीं जोड़ने वाले लोगों के पैन रद किए जाएंगे। ऐसा होने से सभी जाली पैन व्यवस्था से बाहर हो जाएंगे और बेनामी लेनदेन स्वत: समाप्त हो जाएंगे।
अभी पैन को आधार से जोड़ने के लिए आयकर विभाग ने 31 दिसंबर की अंतिम तारीख निर्धारित की है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस समयसीमा को 31 मार्च 2018 तक बढ़ाने की बात कही है। अधिकारी ने बताया कि यदि सुप्रीम कोर्ट आधार और पैन लिंकिंग को अनिवार्य करने के सरकार के कदम के पक्ष में फैसला देता है तो तीन से छह महीने का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। सभी पैनधारक इस अवधि में अपने पैन को आधार से जोड़ सकेंगे। नवंबर के आखिर तक देश में 33 करोड़ पैन में से 13.28 करोड़ पैन आधार से जोड़े जा चुके हैं।
sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
इस समयसीमा के बाद भी पैन को आधार से नहीं जोड़ने वाले लोगों के पैन रद किए जाएंगे। ऐसा होने से सभी जाली पैन व्यवस्था से बाहर हो जाएंगे और बेनामी लेनदेन स्वत: समाप्त हो जाएंगे।
अभी पैन को आधार से जोड़ने के लिए आयकर विभाग ने 31 दिसंबर की अंतिम तारीख निर्धारित की है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस समयसीमा को 31 मार्च 2018 तक बढ़ाने की बात कही है। अधिकारी ने बताया कि यदि सुप्रीम कोर्ट आधार और पैन लिंकिंग को अनिवार्य करने के सरकार के कदम के पक्ष में फैसला देता है तो तीन से छह महीने का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। सभी पैनधारक इस अवधि में अपने पैन को आधार से जोड़ सकेंगे। नवंबर के आखिर तक देश में 33 करोड़ पैन में से 13.28 करोड़ पैन आधार से जोड़े जा चुके हैं।
sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines