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हवा में रहने वाले बीटीसी 13, 14 और 15 बैच सावधान, 68500 क्या उसके अगले 68500 पद भी छिन सकते हैं, भर्ती हुई अधीन, शिक्षामित्रों की याचिकाऐं आज(22.03.18) कोर्ट में - AG

हवा में रहने वाले बीटीसी 13, 14 और 15 बैच सावधान, 68500 क्या उसके अगले 68500 पद भी छिन सकते हैं, भर्ती हुई अधीन, शिक्षामित्रों की याचिकाऐं आज(22.03.18) कोर्ट में - AG*

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1) आज कोर्ट 18 में अडिशनल कॉज लिस्ट में आइटम 10 पर शिक्षामित्रों द्वारा दाखिल 7 याचिकाएं लगी हैं।
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2) इन को नजर अंदाज करना बीटीसी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और सरकार केस लड़ तो रही है ऐसा सोचना महामूर्खता है।
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*3) 06.03.2018 को 68500 और उससे अगली 68500 भर्ती भी कोर्ट के अधीन हो चुकी है।*
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4) शिक्षामित्रों का समायोजन 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था और सभी को नौकरी से निकालकर सरकार चाहे तो शिक्षामित्र के पद पर रख सकती है ऐसा आदेश किया था।
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*5) ऐसा किस लिए किया गया था वो सब 25 जुलाई के आदेश में पढ़ सकते हैं जिसमें इनका टेट पास न होना बहुत बड़ा कारण था।*
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6) RTE एक्ट संशोधित 2017[ Right to Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Act, 2017] को 10.08.2017 को गजट किया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट के समायोजन रद्द करने के बाद लेकिन इसमें एक झोल है।
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*7) इस संशोधित एक्ट के सेक्शन 1(2) में लिखा है It shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2015.*
यानि इस अधिनियम को 01.04.2015 से कंसीडर किया जाएगा।
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8) इस एक्ट के द्वारा RTE एक्ट 2009 के सेक्शन 23(2) में ये और जोड़ दिया गया है-
Provided further *that every teacher appointed or in position as on the 31st March, 2015, who does not possess minimum qualifications as laid down under sub-section (1), shall acquire such minimum qualifications within a period of four years* from the date of commencement of the Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Act, 2017.
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9) संक्षेप में कहे तो 31.03.2015 तक कोई भी यदि टीचर है तो वह 01.04.2019 तक 23(1) में उल्लिखित मिनिमम योग्यता प्राप्त कर सकता है।
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*10) शिक्षामित्रों को पदों से निकाला गया 25.07.2017 के आदेश के बाद यानि 31.03.2015 तक वो टीचर थे। अब आप मामले की गम्भीरता को समझ गए होंगे।*
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11) बीटीसी कैसे इसका बचाव करे समय मिलते ही पोस्ट करेंगे पर इस केस में बीटीसी नहीं उतरे तो वाकई पकोड़े की ठेली लगाइएगा प्राइमरी स्कूल के बाहर।
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~AG

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