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गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों ने मांगी तबादले में छूट, सुनवाई टली अब 12 अप्रैल को होगी सुनवाई

इलाहाबाद : गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षकों के अंतर जिला तबादले में पांच साल की सेवा बाध्यता नियम में छूट देने की मांग वाली याचिकाओं की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में 12 अप्रैल को होगी।
वहीं, राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद ने यह कहते हुए सुनवाई टालने की मांग की है कि तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तारीख समाप्त हो चुकी है ऐसे में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।1अनिरुद्ध कुमार त्रिपाठी व अन्य की याचिकाओं की सुनवाई न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी की पीठ कर रही है। याचियों का कहना है कि वे गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। सरकार ने विवाहित शिक्षिकाओं को पांच साल तक तबादला न करने के नियम से छूट दी है। एक याची की किडनी खराब है, इलाज के लिए उसका भी तबादला किया जाए। याचिका में नियम आठ (दो)(डी) की वैधता को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि विभा सिंह कुशवाहा केस में कोर्ट ने अध्यापिकाओं को पांच साल के सेवा काल से छूट दी है, इसलिए याचियों को भी छूट दी जाए।

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