उत्तर प्रदेश में 68500 सहायक शिक्षक भर्ती का
रास्ता अब साफ हो गया है. हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने सीबीआई
जांच के आदेश को रद्द किया. डिवीजन बेंच का साफ कहना है कि इस मामले
में सीबीआई जांच की ज़रूरत नहीं है.
बता दें कि इससे पहले लखनऊ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सीबीआई जांच का आदेश दया था.
दरअसल पिछले साल नवंबर में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बेसिक शिक्षा विभाग में 68500 पदों की सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच कराने का आदेश दिए थे. 68500 पदों की भर्ती को लेकर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी भी की थी. कोर्ट ने कहा कि वह आंखें बंद करके नहीं बैठ सकती. जस्टिस इरशाद अली ने कहा था कि परीक्षा परिणाम तैयार करने वाली एजेंसी से लेकर अफसरों तक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं.
बता दें कि इससे पहले लखनऊ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सीबीआई जांच का आदेश दया था.
दरअसल पिछले साल नवंबर में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बेसिक शिक्षा विभाग में 68500 पदों की सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की सीबीआई जांच कराने का आदेश दिए थे. 68500 पदों की भर्ती को लेकर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी भी की थी. कोर्ट ने कहा कि वह आंखें बंद करके नहीं बैठ सकती. जस्टिस इरशाद अली ने कहा था कि परीक्षा परिणाम तैयार करने वाली एजेंसी से लेकर अफसरों तक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं.