उत्तर प्रदेश परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68500 सहायक अध्यापक भर्ती
के लिए आवेदन करने वाले गैर राज्य से डीएलएड व समकक्ष डिग्री लेने वाले
अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन शुरू होने का इंतजार है। इन अभ्यर्थियों को
भर्ती में अवसर देने के हाईकोर्ट के आदेश पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद रूबी
सिंह ने तकरीबन चार महीने पहले प्रस्ताव भेजा था लेकिन अब तक शासन से
मंजूरी नहीं मिली है।
68500 शिक्षक भर्ती 9 जनवरी 2018 को शुरू हुई थी। 27 मई को लिखित परीक्षा हुई और 13 अगस्त 2018 को परिणाम घोषित किया गया। जिसमें 41556 अभ्यर्थी सफल थे। भर्ती की शर्त के अनुसार अभ्यर्थियों को आवेदन के पांच साल पहले से यूपी का निवासी होना अनिवार्य था। हालांकि भर्ती के लिए उन सैकड़ों अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया जिन्होंने दूसरे राज्यों से प्रशिक्षण किया था और पांच साल निवास की शर्त पूरी नहीं करते थे।
परिणाम घोषित होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने पांच साल निवास की बाध्यता को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थियों को इस शर्त के साथ एक से तीन सितंबर 2018 तक आयोजित काउंसिलिंग में शामिल होने की अनुमति दी कि उन्हें नियुक्ति पत्र याचिका के फैसले के बाद दिए जाएंगे। 8 मई 2019 को हाईकोर्ट ने पांच साल निवास की शर्त को असंवैधानिक मानते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश दिए थे।
इस आदेश के क्रम में उप सचिव बेसिक शिक्षा परिषद अनिल कुमार ने 5 जुलाई को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया था। लेकिन तमाम अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने पांच साल निवास की शर्त के कारण आवेदन ही नहीं किया था। हाईकोर्ट के आदेश पर इन्हीं अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लेते हुए नियुक्ति दी जानी है। लेकिन ऑनलाइन आवेदन कब से लिए जाएंगे, इसका कुछ पता नहीं।
68500 शिक्षक भर्ती 9 जनवरी 2018 को शुरू हुई थी। 27 मई को लिखित परीक्षा हुई और 13 अगस्त 2018 को परिणाम घोषित किया गया। जिसमें 41556 अभ्यर्थी सफल थे। भर्ती की शर्त के अनुसार अभ्यर्थियों को आवेदन के पांच साल पहले से यूपी का निवासी होना अनिवार्य था। हालांकि भर्ती के लिए उन सैकड़ों अभ्यर्थियों ने भी आवेदन किया जिन्होंने दूसरे राज्यों से प्रशिक्षण किया था और पांच साल निवास की शर्त पूरी नहीं करते थे।
परिणाम घोषित होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने पांच साल निवास की बाध्यता को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थियों को इस शर्त के साथ एक से तीन सितंबर 2018 तक आयोजित काउंसिलिंग में शामिल होने की अनुमति दी कि उन्हें नियुक्ति पत्र याचिका के फैसले के बाद दिए जाएंगे। 8 मई 2019 को हाईकोर्ट ने पांच साल निवास की शर्त को असंवैधानिक मानते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश दिए थे।
इस आदेश के क्रम में उप सचिव बेसिक शिक्षा परिषद अनिल कुमार ने 5 जुलाई को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया था। लेकिन तमाम अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने पांच साल निवास की शर्त के कारण आवेदन ही नहीं किया था। हाईकोर्ट के आदेश पर इन्हीं अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लेते हुए नियुक्ति दी जानी है। लेकिन ऑनलाइन आवेदन कब से लिए जाएंगे, इसका कुछ पता नहीं।