UP TGT-PGT Recruitment: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को झटका देते हुए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक
(टीजीटी) के 909 पदों पर चयन करने के एकल न्यायपीठ के फैसले को चुनौती
देनी वाली अपील को खारिज कर दिया है।
एकल पीठ ने आदेश दिया था कि सभी खाली पद भरे जाएं लेकिन बोर्ड ने इस आदेश को यह कहते हुए कोर्ट में चुनौती दी थी कि इतने पदों पर भर्तियां नहीं हो सकती क्योंकि इतने पद ही खाली नहीं हैं। लेकिन बुधवार को हाईकोर्ट ने चुनौती देनी वाली अपील खारिज कर दिया।
क्या है मामला: दरअसल, यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने साल 2013 में विभिन्न विषयों के लिए 909 टीचरों की भर्ती की विज्ञप्ति जारी की थी। लेकिन चयन सिर्फ 721 पदों पर ही किया था। इसके बाद इस परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों ने इस चयन को एकलपीठ के समक्ष चुनौती दी। जिसके बाद 26 नवंबर 2018 को एकलपीठ ने चयन बोर्ड को आदेश दिया कि सभी पदों (909 ) के लिए चयन सूची तैयार कर शेष पदों पर भी भर्ती करें।
चयन बोर्ड ने दी चुनौती: एकलपीठ के आदेश के बाद चयन बोर्ड ने इसे हाईकोर्ट की बड़ी बेंच में चुनौती दी। बोर्ड के मुताबिक, बाकी बचे सभी पद भरे जा चुके हैं ऐसे में सभी 909 पदों पर फिर से नियुक्ति करना असंभव है। लेकिन कोर्ट ने बोर्ड को झटका देते हुए बुधवार को सभी रिक्त पदों को भरने का आदेश देते हुए चयन पैनल जारी करने का निर्देश दे दिया। बेंच ने एकलपीठ के आदेश को जारी रखा।
हाईकोर्ट का आदेश: बता दें कि यह आदेश हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खण्डपीठ ने चयन बोर्ड की विशेष अपील पर दिया है। इससे पहले नियम 12 (8) के तहत भर्ती प्राक्रिया पूरी करने का आदेश कोर्ट द्वारा दिया गया था।
एकल पीठ ने आदेश दिया था कि सभी खाली पद भरे जाएं लेकिन बोर्ड ने इस आदेश को यह कहते हुए कोर्ट में चुनौती दी थी कि इतने पदों पर भर्तियां नहीं हो सकती क्योंकि इतने पद ही खाली नहीं हैं। लेकिन बुधवार को हाईकोर्ट ने चुनौती देनी वाली अपील खारिज कर दिया।
क्या है मामला: दरअसल, यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने साल 2013 में विभिन्न विषयों के लिए 909 टीचरों की भर्ती की विज्ञप्ति जारी की थी। लेकिन चयन सिर्फ 721 पदों पर ही किया था। इसके बाद इस परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों ने इस चयन को एकलपीठ के समक्ष चुनौती दी। जिसके बाद 26 नवंबर 2018 को एकलपीठ ने चयन बोर्ड को आदेश दिया कि सभी पदों (909 ) के लिए चयन सूची तैयार कर शेष पदों पर भी भर्ती करें।
चयन बोर्ड ने दी चुनौती: एकलपीठ के आदेश के बाद चयन बोर्ड ने इसे हाईकोर्ट की बड़ी बेंच में चुनौती दी। बोर्ड के मुताबिक, बाकी बचे सभी पद भरे जा चुके हैं ऐसे में सभी 909 पदों पर फिर से नियुक्ति करना असंभव है। लेकिन कोर्ट ने बोर्ड को झटका देते हुए बुधवार को सभी रिक्त पदों को भरने का आदेश देते हुए चयन पैनल जारी करने का निर्देश दे दिया। बेंच ने एकलपीठ के आदेश को जारी रखा।
हाईकोर्ट का आदेश: बता दें कि यह आदेश हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खण्डपीठ ने चयन बोर्ड की विशेष अपील पर दिया है। इससे पहले नियम 12 (8) के तहत भर्ती प्राक्रिया पूरी करने का आदेश कोर्ट द्वारा दिया गया था।