69 हजार शिक्षक भर्ती (69000 Assistant Teachers Recruitment) में फॉर्म संशोधन के लिए परेशान हजारों अभ्यर्थियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने बड़ी राहत

69 हजार शिक्षक भर्ती (69000 Assistant Teachers Recruitment) में फॉर्म संशोधन के लिए परेशान हजारों अभ्यर्थियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने बड़ी राहत दी है। सरकार की तरफ से फॉर्म संशोधन की अर्जी ठुकराने के बाद अभ्यर्थियों ने न्यायालय का सहारा लिया, जहां पर उन्हें न्याय मिला है।
हजारों अभ्यर्थियों के दर्द को समझते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के जज अंजनी कुमार मिश्र ने विभाग को संशोधन का मौका दिए जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने विभाग को प्रत्यावेदन देने वाले अभ्यर्थियों के फॉर्म में संशोधन करने की अनुमति प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने त्रुटि संशोधन के लिए कोई आदेश नहीं दिया है, सिर्फ निर्देश दिया है। अब यह विभाग के ऊपर निर्भर करेगा कि वह अभ्यर्थियों को त्रुटि संशोधन का मौका देता है या फिर न्यायालय में कोई अपनी अलग दलील देता है।

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फॉर्म त्रुटि संशोधन का निर्देश विभाग को न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र ने अमर बहादुर व 25 अन्य सहित तीन अन्य की याचिकाओं पर एकसाथ सुनवाई करते हुए दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में दायर याचिका संख्या 4242 पर सुनवाई करते हुए जज ने फॉर्म में संशोधन का निर्देश दिए जाने की बात कहीं। सहायक अध्यापक भर्ती (69000 Assistant Teachers Recruitment) की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी अमर बहादुर सहित 25 अन्य ने कोर्ट में अर्जी देते हुए बताया कि ऑनलाइन आवेदन करते समय उन्होंने विभिन्न परीक्षाओं में प्राप्त अंक भरने में गलती कर दी है। फॉर्म भरते समय किसी ने पूर्णाक गलत भर दिया तो किसी ने प्राप्तांक गलत भर दिया। इसके अलावा कुछ ने अधिक अंक भर दिया, तो कुछ अभ्यर्थियों ने प्राप्तांक से कम भरे दिए।
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इसके अलावा दो अभ्यर्थी शिक्षामित्र वाला कॉलम ही भरना भूल गए, जिससे उन्हें 25 अंक का वेटेज नहीं मिला। अब वेटेज का लाभ न मिलने की वजह से वह चयन सूची से अब बाहर हो रहे हैं। याचिकाकर्ताओं के वकीलों में शामिल वरिष्ठ अधिवक्ता राधारमण ओझा ने ग्रामीण क्षेत्र के अभ्यर्थियों का हवाला देते हुए कहा कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जो कि गांव में रहते हैं। गांव में इंटरनेट की समस्या से सभी अवगत है। भर्ती फॉर्म (69000 Assistant Teachers Recruitment) भरते समय अभ्यर्थियों से जो भी त्रुटि हुई है वह मानवीय त्रुटि हैं, ऐसे में इन अभ्यर्थियों को संशोधन का मौका दिया जाना चाहिए। कोर्ट (Allahabad High Court) ने याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलील स्वीकार करते हुए कहा कि याची चयन समिति के समक्ष प्रत्यावेदन दें और चयन समिति उस पर विचार कर नियमानुसार निर्णय ले।
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ओएमआर सीट त्रुटि की याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती (69000 Assistant Teachers Recruitment) लिखित परीक्षा में ओएमआर शीट (OMR Sheet) में गलती करने वाले अभ्यर्थी की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिका संख्या 4248 पर सुनवाई करते हुए यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जो अभ्यर्थी ओएमआर शीट (OMR Sheet) के निर्देशों को नहीं समझ सकता, वह अध्यापक बनने के योग्य नहीं है। परीक्षा में शामिल हुए एक अभ्यर्थी की ओएमआर सीट (OMR Sheet) की जांच इस वजह ने नहीं हुई कि उन्होंने उत्तरों को काला करने की जगह पर टिक का चिन्ह लगा दिया था, इसकी वजह से उनकी काफी स्कैन नहीं हो सकेगी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) पहुंचे अभ्यर्थी को वहां से भी कोई राहत नहीं मिली और उनकी तरफ से दाखिल याचिका को खारिज भी कर दिया गया। याची ने अपनी उत्तर पुस्तिका की फिर से जांचने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि ओएमआर सीट (OMR Sheet) पर स्पष्ट शब्दों में निर्देश लिखे होते हैं कि उत्तर के सामने बने गोले को काला करना है। इसके बाद भी याची निर्देशों को समझने में नाकाम रहा। कोर्ट ने कहा कि ऐसा अभ्यर्थी सहायक अध्यापक बनने के योग्य नहीं है, जो परीक्षा के निर्देशों को ही सही तरह से न समझ सके।