परिषद के अफसरों की टीम सोमवार सुबह ही एनआइसी लखनऊ पहुंच गई थी, ताकि जिला आवंटन सूची दोपहर बाद जारी की जा सके। हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में इसी भर्ती के प्रश्नों के गलत जवाब पर आदेश सुरक्षित हो गया। इस पर जिला आवंटन सूची निर्गत करने को लेकर असमंजस बना रहा।
एनआइसी से शासन तक चर्चा हुई और रात दस बजे आवंटन सूची जारी की गई है। इसे अनंतिम सूची कहा गया है, क्योंकि जिन्हें नियुक्ति पत्र मिलेगा वही अंतिम रूप से चयनित होंगे।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सहायक शिक्षक के 69 हजार पदों पर भर्ती मामले में अंतरिम राहत के ¨बदु पर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है। तीन जून को कोर्ट अपना आदेश सुनाएगी। सोमवार को जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने इस मामले में दाखिल ऋषभ मिश्र व अन्य समेत कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने पक्ष रखा। वीडियो कॉंफ्रेसिंग के माध्यम से लगभग पांच घंटे चली सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने विवादित प्रश्नों को विशेषज्ञ समिति के समक्ष भेजने व चयन प्रक्रिया रोकने के ¨बदु पर आदेश सुरक्षित कर लिया। उल्लेखनीय है कि याचियों ने 8 मई 2020 को जारी उत्तर कुंजी में चार उत्तरों को लेकर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि आपत्ति के संबंध में सक्षम अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
एनआइसी से शासन तक चर्चा हुई और रात दस बजे आवंटन सूची जारी की गई है। इसे अनंतिम सूची कहा गया है, क्योंकि जिन्हें नियुक्ति पत्र मिलेगा वही अंतिम रूप से चयनित होंगे।