प्रयागराज: उत्तर प्रदेश
प्रयागराज बेसिक शिक्षा परिषद ने अनलॉक 1.0 के बीच प्राथमिक स्कूलों में
सहायक अध्यापक चयन की जिलेवार सूची जारी कर दी। सोमवार देर रात जारी की गई
सूची के अनुसार 69 हजार पदों में से 67,867 अभ्यर्थियों का चयन किया गया
है।
वहीं अनुसूचित जनजाति के 1,133 सीटों के लिए अभ्यर्थी नहीं मिल सके।
अभ्यर्थी चयन सूची परिषद की वेबसाइट www.upbasiceduboard.gov.in पर देख
सकते हैं।
68,754 अभ्यर्थियों को होना पड़ा बाहर
बता दें कि बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव विजय शंकर मिश्रा ने बताया कि 12 मई को लिखित परीक्षा के घोषित परिणाम में 1,46,060 अभ्यर्थी सफल हुए थे। जिला आवंटन के लिए इनमें से 1,36,621 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। चयन प्रक्रिया मेरिट से होने की वजह से 68,754 अभ्यर्थियों को बाहर होना पड़ा। जिसके लिए आवंटन सूची जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि 3 से 6 जून तक जिलों में अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी।
बता दें कि बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव विजय शंकर मिश्रा ने बताया कि 12 मई को लिखित परीक्षा के घोषित परिणाम में 1,46,060 अभ्यर्थी सफल हुए थे। जिला आवंटन के लिए इनमें से 1,36,621 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। चयन प्रक्रिया मेरिट से होने की वजह से 68,754 अभ्यर्थियों को बाहर होना पड़ा। जिसके लिए आवंटन सूची जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि 3 से 6 जून तक जिलों में अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी।
शिक्षक भर्ती मामले पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
वहीं दूसरी तरफ सोमवार को सहायक शिक्षक के 69 हजार पदों के भर्ती मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ ने अंतरिम राहत के बिन्दु पर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है। अब हाईकोर्ट 3 जून को अपना आदेश सुनाएगी। सोमवार को जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने इस मामले में दाखिल रिषभ मिश्रा व अन्य समेत कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। हालांकि, सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने पक्ष रखा। विडियो कॉंफ्रेसिंग के माध्यम से लगभग पांच घंटे चली सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने विवादित प्रश्नों को विशेषज्ञ समिति के समक्ष भेजने व चयन प्रक्रिया रोकने के बिन्दु पर आदेश सुरक्षित कर लिया।
वहीं दूसरी तरफ सोमवार को सहायक शिक्षक के 69 हजार पदों के भर्ती मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ ने अंतरिम राहत के बिन्दु पर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है। अब हाईकोर्ट 3 जून को अपना आदेश सुनाएगी। सोमवार को जस्टिस आलोक माथुर की बेंच ने इस मामले में दाखिल रिषभ मिश्रा व अन्य समेत कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। हालांकि, सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने पक्ष रखा। विडियो कॉंफ्रेसिंग के माध्यम से लगभग पांच घंटे चली सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने विवादित प्रश्नों को विशेषज्ञ समिति के समक्ष भेजने व चयन प्रक्रिया रोकने के बिन्दु पर आदेश सुरक्षित कर लिया।