प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में सहायक शिक्षकों के 69000 पदों पर भर्ती मामले में 8 मई को जारी उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली 25 याचिकाओं पर सोमवार को राज्य सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह समेत याचियों के अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में अपनी बहस पूरी की।
सुनवाई के बाद याचिकाओं में मांगी गई अंतरिम राहत के बिंदु पर कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया, जो 3 जून को सुनाया जाएगा। न्यायमूर्ति आलोक माथुर ने चैंबर में यह आदेश रिषभ मिश्र व अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के बाद दिया। याचियों के अधिवक्ता अमित सिंह भदौरिया के मुताबिक अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सवालों के विवादित उत्तरों के संबंध में विशेषज्ञों की समिति गठित कर पुनर्मुल्यांकन की मांग की है। साथ ही अंतरिम राहत के तौर पर चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने की गुजारिश की है।
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