Leaderboard Ad – Below Nav

Ad – Above Posts (Multiplex/Display)

Ad – Between Posts Section

69000 शिक्षक भर्ती मामले में विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के जूनियर बेसिक स्कूलों में 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में प्रश्नों के गलत उत्तर को लेकर दाखिल याचिकाओं पर विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने रोहित शुक्ल, अंशू सिंह, सुनीता सहित कई अन्य याचिकाओं पर दिया है। जस्टिस पाडिया ने कहा कि पुनर्मूल्यांकन एवं स्क्रूटनी के लिए कोर्ट विशेषज्ञ नहीं है। राज्य सरकार ने उत्तरकुंजी जारी कर आपत्ति मांगी थी। साथ ही एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। आपत्तियों पर विचार कर कमेटी ने 18 जनवरी 2019 को रिपोर्ट पेश की थी। वही रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।

याचियों का कहना है कि कई प्रश्नों के उत्तर विकल्प गलत हैं तो कुछ के दो उत्तर विकल्प हैं, जिससे परिणाम सवालों के घेरे में है। सरकार का कहना है कि प्रश्नों व उत्तरों को जारी कर आपत्ति मांगी गई थी। विशेषज्ञ कमेटी ने जांच कर रिपोर्ट दी है। याची भी परीक्षा में बैठे हैं। चयन प्रक्रिया में कोई अवैधानिकता नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर परिणाम घोषित किया गया है। इस पर कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट तलब की है। मामले पर अगली सुनवाई 30 मई को होगी।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

UPTET news