32000 शिक्षामित्रों को मौलिक नियुक्ति की मांग, अवमानना याचिका की सुनवाई 31 मार्च को

32000 शिक्षामित्रों को मौलिक नियुक्ति की मांग, अवमानना याचिका की सुनवाई 31 मार्च को
प्रदेश में 2001 से कार्यरत 32000 असमायोजित शिक्षामित्रों को मौलिक नियुक्ति दिए जाने के लिए समायोजित शिक्षकों ने अवमानना याचिका दायर की है।
याचिका में राज्य और विभागीय बेसिक शिक्षा सचिव और एससीइआरटी निदेशक को प्रतिवादी बनाया गया है। बरेली के एमएससी ग्रुप के रबी बहार, केसी सोनकर, मुहम्मद फैसल और उनके साथियों ने बताया कि 32000 शिक्षामित्रों को मात्र 3500 रूपये मिलते हैं,जबकि ये पिछले 16 वर्षों से शिक्षकों के समान पूरा विद्यालय सँभालते हैं। इनके अधिकार दिलवाने के लिए हमारा ग्रुप आगे आया है। याचिका में समान कार्य समान वेतन के साथ मौलिक नियुक्ति की मांग की गई है। इस याचिका के माध्यम से हिमाचल प्रदेश, झारखंड आदि राज्यों के पारा शिक्षकों को भी जोड़ा जायेगा। इस के पक्ष में देश के जाने माने मानवाधिकारवादी वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ कॉलिन गोंसाल्विस बहस करेंगे। केस की सुनवाई 31 मार्च को होगी।
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