राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : एक ओर शीर्ष कोर्ट ने शिक्षामित्रों का समायोजन रद किया, वहीं दूसरी ओर परिषदीय स्कूलों में तैनात 99 हजार शिक्षकों को जश्न मनाने का मौका दिया है।
प्रदेश भर में बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में पिछले वर्षो में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां हुई हैं। इसमें उच्च प्राथमिक स्कूलों में 29334 विज्ञान-गणित शिक्षक, प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की 15 हजार, 10 हजार, 10 हजार 800 और कई उर्दू शिक्षक भर्तियों में करीब 99 हजार शिक्षकों को नियुक्तियां दी गई हैं। ये वह शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति टीईटी उत्तीर्ण और एकेडमिक मेरिट (शैक्षणिक योग्यता के अंक) के आधार पर हुई थी।
जिस संशोधित अधिनियम यानी शिक्षक नियमावली के 12वें, 15वें और 16वें संशोधन के तहत ये नियुक्तियां हुई थीं, उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया था, तब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। अब शीर्ष कोर्ट ने प्रदेश की सपा सरकार की ओर हुए शिक्षक नियमावली में संशोधन पर फैसला सुनाया है इसमें शिक्षकों को राहत दे दी गई है। इससे नियुक्त शिक्षकों की खुशी का ठिकाना नहीं है। कोर्ट ने इस संबंध में एनसीटीई से हलफनामा मांगा था उसके आधार पर फैसला सुनाया गया है।
sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
- शिक्षामित्र बोले, मेहनत रंग लाई , यह न्याय की जीत
- कोर्ट के आदेश से शिक्षामित्रों को झटका, समायोजित शिक्षक शिक्षिकाओं की उम्मीदें कायम
- सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया निर्णय , सुप्रीम कोर्ट के फैसले से समायोजित और असमायोजित शिक्षामित्रों में जश्न का माहौल
- सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से झूमे शिक्षामित्र , आज के बाद उनकी नौकरी बहाल रहेगी या फिर..
- ऐतिहासिक आर्डर : शिक्षामित्र प्रकरण : समायोजन रद्द, सुप्रीम कोर्ट , हाई कोर्ट के आर्डर से पूर्णतया सहमत
- सुप्रीमकोर्ट आर्डर का सार : इलाहबाद हाई कोर्ट का आदेश में कोई कमी नहीं , शिक्षा मित्र भर्ती रद्द
- सिविल अपील का आदेश थोड़ी देर में : समस्त समायोजित शिक्षामित्र पुनः शिक्षामित्रों के पदों पर वापस भेजे गए : हिमांशु राणा
प्रदेश भर में बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में पिछले वर्षो में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां हुई हैं। इसमें उच्च प्राथमिक स्कूलों में 29334 विज्ञान-गणित शिक्षक, प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों की 15 हजार, 10 हजार, 10 हजार 800 और कई उर्दू शिक्षक भर्तियों में करीब 99 हजार शिक्षकों को नियुक्तियां दी गई हैं। ये वह शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति टीईटी उत्तीर्ण और एकेडमिक मेरिट (शैक्षणिक योग्यता के अंक) के आधार पर हुई थी।
जिस संशोधित अधिनियम यानी शिक्षक नियमावली के 12वें, 15वें और 16वें संशोधन के तहत ये नियुक्तियां हुई थीं, उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया था, तब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। अब शीर्ष कोर्ट ने प्रदेश की सपा सरकार की ओर हुए शिक्षक नियमावली में संशोधन पर फैसला सुनाया है इसमें शिक्षकों को राहत दे दी गई है। इससे नियुक्त शिक्षकों की खुशी का ठिकाना नहीं है। कोर्ट ने इस संबंध में एनसीटीई से हलफनामा मांगा था उसके आधार पर फैसला सुनाया गया है।
- 1.72 लाख शिक्षामित्रों और शिक्षक भर्ती पर सुप्रीमकोर्ट आर्डर का सार और फैसले की मुख्य पॉइंट
- सुप्रीम कोर्ट आदेश : शिक्षा मित्रों को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सहायक शिक्षक मानने से किया इनकार
- फैसला ...समायोजन बना रहेगा , TET के लिए मिलेंगे 2 चांस , जज महोदय ने किया कमेंट
- अकादमिक से हुई समस्त भर्तियां सेफ , समस्त एलिजिबल कैंडिडेट्स (बीएड,बीटीसी,शिक्षामित्र) को मिलेगा मौका : हिमांशु राणा
- शिक्षामित्र शिक्षामित्र पर रहेगे सहायक अध्यापक पर नही : Adv Vinay Pandey Allahabad
- शिक्षामित्र समायोजन असंवैधानिक, रद्द : मयंक तिवारी
- सुप्रीमकोर्ट आर्डर: शिक्षामित्रों के आज के आदेश का सार हिंदी में
sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines
0 Comments