72825 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों को भरने का आदेश

इलाहाबाद। वर्ष 2011 में विज्ञापित प्राथमिक विद्यालयों में 72825 पदों की भर्ती में रिक्त रह गए 7654 पदों को हाईकोर्ट ने भरने पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव प्राथमिक शिक्षा से कहा है कि वह याचीगण के प्रत्यावेदन पर शीघ्रता से निर्णय लें तथा याचीगण दस दिन के भीतर अपना प्रत्यावेदन दें। ं सुप्रीम कोर्ट ने शिव कुमार पाठक केस तय करते उस समय तक भरे जा चुके 66655 पदों को सुरक्षित करते हुए शेष पदों के लिए अगल से विज्ञापन जारी कर प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया था। पदों को भरने में देरी पर याचिका दाखिल की गई थी।
यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने वेद प्रकाश और 15 अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची का कहना है कि 43077 अभ्यर्थियों र्ने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। 5058 अभ्यर्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। 14690 पद खाली हैं। चयन के लिए आरक्षित वर्ग 60 का और सामान्य वर्ग का 70 फीसदी अंक होना जरूरी है। कुल 66655 पदों को भरा जा सका है। सुप्रीम कोर्ट ने खाली पदों को भरने की छूट दी है। 25 जुलाई 2017 को सुनाए गये फैसले पर अभी तक पूरी तरह अमल नहीं हो सका है। कोर्ट ने सरकार को आदेश का पालन करने के लिए कहा है।  
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