टीईटी छूट अधिकार सिर्फ एनसीटीई की पास , मामले की सुनवाई 2 नवंबर को : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

शिक्षामित्र मामले की सुनवाई 2 नवंबर को
कानपुर। इलाहाबाद हाईकोर्ट से सहायक अध्यापक पद का समायोजन रद होने के बाद अब मामले की सुनवाई 2 नवंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट में होनी है। यूपी के प्राथमिक विद्यालयों में तैनात 1.34 लाख शिक्षामित्रों का समायोजन सहायक अध्यापक पद पर हुआ था।
34 हजार शिक्षामित्रों की ज्वाइनिंग जल्द होनी थी लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सबका समायोजन रद कर दिया था।
उत्तर प्रदेश टीईटी संघर्ष मोर्चा के महामंत्री दुर्गेश प्रताप सिंह ने बताया कि जून 2014 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से आरटीआई के तहत मिली सूचना का पूरा ब्योरा हलफनामे के साथ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है। आरटीआई के जवाब में मंत्रालय ने कहा है कि शिक्षकों की नियुक्ति की नियमावली या फिर अर्हता में किसी तरह का फेरबदल नहीं किया जा सकता। नियुक्ति की अर्हता नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजूकेशन (एनसीटीई) तय करती है। शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) सहित अर्हता के अन्य मामलों में केंद्र सरकार सीधे छूट नहीं दे सकती। यह अधिकार सिर्फ एनसीटीई की पास है।
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