अब 31 मार्च को रिटायर होंगे बेसिक शिक्षक
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : पहली अप्रैल से 31 मार्च तक के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले परिषदीय स्कूलों के शिक्षक अब 31 मार्च को रिटायर होंगे। हाई कोर्ट के आदेश पर बेसिक शिक्षा विभाग ने इस बारे में संशोधित शासनादेश जारी कर दिया है।
इस शासनादेश का सीधा लाभ परिषदीय स्कूलों के उन शिक्षकों को मिलेगा जो बीती पहली अप्रैल से 30 जून तक सेवानिवृत्ति की आयु पूरी कर चुके हैं। ऐसे शिक्षक अब 31 मार्च 2016 को रिटायर होंगे।
पहले बेसिक शिक्षा परिषद का सत्र पहली जुलाई से 30 जून तक संचालित होता था। तब पहली जुलाई से 30 जून के बीच सेवानिवृत्ति आयु पूरी करने वाले शिक्षकों को सत्रंत लाभ देते हुए उन्हें 30 जून को ही रिटायर किया जाता था। इस साल से बेसिक शिक्षा परिषद का सत्र पहली अप्रैल से 31 मार्च तय कर दिया गया है। लिहाजा पुरानी व्यवस्था के तहत पहली अप्रैल से 30 जून तक सेवानिवृत्ति आयु पूरी करने वाले शिक्षकों को 30 जून को ही रिटायर कर दिया गया। इस बारे में नौ दिसंबर 2014 यह कहते हुए शासनादेश जारी किया गया कि शिक्षकों को सत्रंत के दो लाभ नहीं मिल सकते हैं। इस पर ऐसे कुछ शिक्षकों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि उन्हें नये सत्र के मुताबिक 31 मार्च 2016 तक सत्रंत लाभ दिया जाए।
कोर्ट ने उनके पक्ष में आदेश दिया जिस पर बेसिक शिक्षा विभाग को यह संशोधित आदेश जारी करना पड़ा। इस बारे में उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 और उप्र मान्यताप्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाईस्कूल के अध्यापकों की भर्ती और सेवा शर्ते) नियमावली, 1978 में संशोधन के लिए कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी।
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : पहली अप्रैल से 31 मार्च तक के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले परिषदीय स्कूलों के शिक्षक अब 31 मार्च को रिटायर होंगे। हाई कोर्ट के आदेश पर बेसिक शिक्षा विभाग ने इस बारे में संशोधित शासनादेश जारी कर दिया है।
इस शासनादेश का सीधा लाभ परिषदीय स्कूलों के उन शिक्षकों को मिलेगा जो बीती पहली अप्रैल से 30 जून तक सेवानिवृत्ति की आयु पूरी कर चुके हैं। ऐसे शिक्षक अब 31 मार्च 2016 को रिटायर होंगे।
पहले बेसिक शिक्षा परिषद का सत्र पहली जुलाई से 30 जून तक संचालित होता था। तब पहली जुलाई से 30 जून के बीच सेवानिवृत्ति आयु पूरी करने वाले शिक्षकों को सत्रंत लाभ देते हुए उन्हें 30 जून को ही रिटायर किया जाता था। इस साल से बेसिक शिक्षा परिषद का सत्र पहली अप्रैल से 31 मार्च तय कर दिया गया है। लिहाजा पुरानी व्यवस्था के तहत पहली अप्रैल से 30 जून तक सेवानिवृत्ति आयु पूरी करने वाले शिक्षकों को 30 जून को ही रिटायर कर दिया गया। इस बारे में नौ दिसंबर 2014 यह कहते हुए शासनादेश जारी किया गया कि शिक्षकों को सत्रंत के दो लाभ नहीं मिल सकते हैं। इस पर ऐसे कुछ शिक्षकों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि उन्हें नये सत्र के मुताबिक 31 मार्च 2016 तक सत्रंत लाभ दिया जाए।
कोर्ट ने उनके पक्ष में आदेश दिया जिस पर बेसिक शिक्षा विभाग को यह संशोधित आदेश जारी करना पड़ा। इस बारे में उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 और उप्र मान्यताप्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाईस्कूल के अध्यापकों की भर्ती और सेवा शर्ते) नियमावली, 1978 में संशोधन के लिए कैबिनेट की मंजूरी ली जाएगी।
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