अब हटेगा आयोग की भर्तियों में भ्रष्टाचार से पर्दा : 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती Latest News

विधि संवाददाता, इलाहाबाद  इलाहाबाद हाईकोर्ट से बुधवार को राज्य सरकार को एक और बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार यादव की नियुक्ति को अवैध करार देते हुए रद कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि अध्यक्ष पद पर उनकी नियुक्ति में संवैधानिक उपबंधों, पद की योग्यता, व्यक्ति की सत्य निष्ठा व विश्वसनीयता को ध्यान में नहीं रखा गया।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डा. डीवाई चंद्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने सतीश कुमार सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई मंगलवार को पूरी कर ली थी और बुधवार दोपहर से पहले फैसला सुना दिया। उस समय हाईकोर्ट के बाहर भी सैकड़ों प्रतियोगियों की भीड़ जमा रही।

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