विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के बेसिक स्कूलों
के प्रधान अध्यापकों व अध्यापकों को सत्र लाभ दिए जाने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि एक अप्रैल 2015 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापकों
को सत्र लाभ मिलेगा और वे 31 मार्च 16 को सेवानिवृत्त होंगे किन्तु जो एक
अप्रैल 15 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उन्हें सत्र लाभ नहीं मिलेगा।
ऐसे लोगों की याचिकाएं कोर्ट ने खारिज कर दी हैं।
यह आदेश न्यायमूर्ति वीके बिड़ला ने सुधा वर्मा सहित 93 याचिकाओं पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता घनश्याम मौर्या व कई अन्य अधिवक्ताओं ने बहस की। कोर्ट ने कहा है कि दो अप्रैल 1953 से एक जुलाई 1953 के बीच जन्मे अध्यापक 62 वर्ष एवं दो अप्रैल 1955 से एक जुलाई 1955 के बीच जन्मे अध्यापक 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे।
यह आदेश न्यायमूर्ति वीके बिड़ला ने सुधा वर्मा सहित 93 याचिकाओं पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता घनश्याम मौर्या व कई अन्य अधिवक्ताओं ने बहस की। कोर्ट ने कहा है कि दो अप्रैल 1953 से एक जुलाई 1953 के बीच जन्मे अध्यापक 62 वर्ष एवं दो अप्रैल 1955 से एक जुलाई 1955 के बीच जन्मे अध्यापक 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होंगे।
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