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16448 शिक्षकों के भर्ती मामले की अब जल्द होगी सुनवाई

इलाहाबाद: प्राथमिक स्कूलों में 16448 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में लंबित याचिका पर हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने त्वरित सुनवाई करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग को यह भी आदेश दिया है कि यदि एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल नहीं किया जाता है, तो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को Rs 25 हजार याचीगण को हर्जाना देना होगा। राहुल श्रीवास्तव की विशेष अपील पर यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने दिया है।
विशेष अपील में एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गयी थी। याची के अधिवक्ता ने बताया कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने एक आदेश जारी कर हापुड़, बागपत और जालौन के अभ्यर्थियों तथा बीएलएड और डीएलएड के अभ्यर्थियों को किसी भी जिले में आवेदन करने की छूट दी है, जबकि अन्य जिलों के अभ्यर्थी उसी जिले से आवेदन कर सकते हैं, जहां से उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

एकल न्यायपीठ ने इस मामले में बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब मांगते हुए कहा था कि चयन प्रक्रिया जारी रहेगी मगर टीचरों की नियुक्तियां याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगी। इसे अपील में चुनौती देकर कहा गया कि याचीगण के अधिकार का हनन हो रहा है क्योंकि सचिव का आदेश अवैधानिक है।
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