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कोर्ट अपडेट : समायोजन ओर वेतन को लेकर कोई नकारात्मक टिप्पणी नही

कोर्ट अपडेट : असमायोजित शिक्षामित्रों के समायोजन को लेकर uppsms की ओर से दायर याचिका गंगादीन वर्मा एवं अन्य पर आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय मे 734/2016 पर मा.दीपक मिश्रा एवं मा.यू.यू .ललित की कोर्ट में 15 न0 पर 11 बजे सुनवाई की गई !
सुनवाई आरम्भ होने पर संघ के अधिवक्ता श्री अमित सिब्बल जी ने अवशेष शिक्षा मित्रों का पक्ष रखते हुये कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन आदेश दिये जाने के बाद से अभी भी कई हजार शिक्षा मित्र btc प्रशिक्षण के बाद भी समायोजन से वंचित है जो स्थाई अध्यापकों के वेतन से कही कम 3500 रुपये ही पा रहे है अतः कोर्ट हमारी समस्याओं को देखते हुये हमे अंतरिम राहत दे जिसपर माननीय दीपक मिश्रा जी ने कहा कि कोर्ट मे रोज bed tet ओर शिक्षा मित्रों की ओर से इस तरह के हजारो मामले आ रहे है कोर्ट अब किसी को भी अंतरिम राहत नही देगी अब मामले को फाईनल ही करेगी कोर्ट ने अन्त मे मुस्कराते हुये मामले को 23 नवम्बर को टैग करते हुये अधिवक्ता से 23 को पूरी तैयारी के साथ कोर्ट आने के लिये कहा !
नोट :कोर्ट ने आज समायोजन ओर वेतन को लेकर कोई नकारात्मक टिप्पणी नही की है !
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