Leaderboard Ad – Below Nav

Ad – Above Posts (Multiplex/Display)

Ad – Between Posts Section

16448 शिक्षक भर्ती के बचे पदों पर नियुक्ति का आदेश

विसं, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में 16448 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने विशेष आरक्षित कोटे के कैरी फारवर्ड हुए रिक्त पदों पर श्रेणी वार नियुक्ति देने का आदेश दिया है। इसी प्रकार न्यायालय ने एसटी कोटे की बची सीटें एससी अभ्यर्थियों से भरने को कहा है।
साथ ही उन पदों को भी भरे जाने का आदेश दिया है जो चयनित अभ्यर्थियों के दूसरे जिलों में ज्वाइन करने के कारण रिक्त हो गयी हैं।
कुशीनगर के राजीव कुमार राठौड़ और अन्य की याचिकाओं पर यह आदेश न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा ने दिया। याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह ने बताया कि कुशीनगर जिले में सहायक अध्यापकों की 607 सीटें की जिनके लिए प्रथम चरण की काउंसिलिंग 16/17 अगस्त को और दूसरे चरण की 24 अगस्त को हुई। याचीगण कुछ अंक कम होने के कारण चयनित नहीं हो सके। याचिका में मांग की गई कि विशेष आरक्षित कोटे की (एक्स सर्विस मैन, विकलांग और संयमी आश्रित) 99 सीटें खाली रह गई हैं। सात अप्रैल 2016 के शासनादेश के अनुसार अब इन सीटों को अगली भर्ती के लिए कैरी फारवर्ड नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से नौ पद एसटी के रिक्त रह गए हैं, जिन पर नियमानुसार एससी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। 30 पद ऐसे हैं जिन पर चयनित अभ्यर्थियों का चयन दूसरे जिलों में होने के कारण वह छोड़कर चले गये हैं। कोर्ट ने बीएसए कुशीनगर को आदेश दिया है कि यदि याचीगण योग्यता रखते हैं तो उनका इन रिक्त पदों पर चयन के लिए विचार किया जाए।
गणित-विज्ञान अभ्यर्थियों की भी नियुक्ति का आदेश : हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित-विज्ञान के पांच अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया है। इन अभ्यर्थियों को चयन के बाद नियुक्ति पत्र जारी किया गया था, लेकिन नियत समय में ज्वाइन नहीं कर पाने के कारण नियुक्ति देने से इन्कार कर दिया गया। जितेंद्र सिंह और चार अन्य की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा ने यह आदेश दिया। अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और विभू राज ने पक्ष रखा। याचीगण प्राथमिक स्कूल में सहायक अध्यापक थे। उनकी नियुक्ति उच्च प्राथमिक विद्यालय में गणित-विज्ञान के सहायक अध्यापक पद पर भी हो गई, 24 सितंबर 2016 को उनको नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया। नए पद पर ज्वाइन करने के लिए 10 दिन का समय दिया। याचीगण की ड्यूटी पंचायत चुनाव में लगने के कारण नियत समय में ज्वाइन नहीं कर सके। 11वें दिन याचीगण ज्वाइन करने पहुंचे, उस दिन रविवार था। विभाग ने याचीगण को नियुक्ति देने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने बीएसए अलीगढ़ को आदेश दिया है कि याचीगण को एक माह के भीतर ज्वाइन कराया जाए।
sponsored links:
ख़बरें अब तक - 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती - Today's Headlines

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

UPTET news