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SHIKSHAMITRA : एक लाख 70 हजार समायोजित शिक्षक-शिक्षामित्र के केस में सुप्रीम कोर्ट में उचित पक्ष रखने की मांग

नजीबाबाद: उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने उत्तरप्रदेश में कार्यरत एक लाख 70 हजार समायोजित शिक्षक-शिक्षामित्र के सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस में एमएचआरडी एवं एनसीटीई द्वारा उचित पक्ष रखवाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन बिजनौर सांसद को दिया।
साहनपुर किले में सोमवार को बिजनौर सांसद कुंवर भारतेंद्र ¨सह को दिए ज्ञापन में कहा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 25 अगस्त 2010 से पूर्व कार्यरत अनट्रेंड शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता नहीं है, जबकि उत्तरप्रदेश में कार्यरत सभी शिक्षामित्र 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त निरंतर कार्यरत है। 17 फरवरी 2014 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा उत्तराखंड के शिक्षामित्रों को टीईटी अनिवार्यता नहीं होने का पत्र जारी किया गया है। वहीं उत्तरप्रदेश के शिक्षामित्रों के लिए स्पष्ट किया गया है कि यदि शिक्षामित्र 25 अगस्त 2010 से पूर्व कार्यरत है, तो उन्हें टीईटी की अनिवार्यता नहीं है। ज्ञापन में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से अधिवक्ता द्वारा सही पक्ष रखे जाने की मांग उठाई गई। ज्ञापन देने वालों में संदीश शर्मा, अहतेशाम अहमद, ममता, सोनी, दीपा, अर्चना, पूमन, कपिल राजपूत, जितेंद्र, उदयराज, संगीता पाल, महिपाल ¨सह, संजय ¨सह, रमन ¨सह आदि शामिल थे।
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