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पैरा 4 में है क्या? आइये जाने (मुख्य बिन्दु) ncte.के नियमों में कोई छूट

👉पैरा 4,में है,क्या,..आइये जाने.........( मुख्य बिन्दु,)
👉मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा यह गाइड लाइन जारी किया गया है,कि अगर किसी राज्य सरकार को ncte.के नियमों में कोई छूट चाहिए तो उसे केंद्र सरकार से अनुरोध करना होगा।

rte एक्ट 2009,के प्रावधानों और ncte.की अधिसूचना के पैरा 4,तहत.
अगर up.सरकार चाहे तो एक प्रस्ताव(अ0) बनाकर,उसे केंद्र को भेज सकती है,और केंद्र सरकार उसको मंजूर कर करके उसे अनुसूची 9,में डाल सकती है,.और तब ये कानून बन जायेगा, फिर उसको भारत सरकार के गजट पर गजट करवा देगी।
....जब राज्य सरकार इस पर पहल करेगी तभी यह सम्भव हो सकेगा..
सब कुछ राज्य सरकार पर ही निर्भर...
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