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प्राइमरी स्कूलों की दशा सुधारें , प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को निर्देश : हाईकोर्ट

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को निर्देश दिया है कि इलाहाबाद जिले के प्राथमिक स्कूलों की खस्ताहाल व्यवस्था में सुधार करें। कहा कि जिला बेसिक शिक्षाधिकारी को निर्देश देकर इसके फौरी उपाय किए जाएं।
कोर्ट ने अधिवक्ता आयुक्त (एडवोकेट कमिश्नर) की रिपोर्ट पर उठाए गए कदमों की विस्तृत जानकारी के साथ 22 सितंबर को रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोंसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने कार्तिक गोयल व 12 अन्य लॉ छात्रों की जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति कर प्राइमरी स्कूलों का निरीक्षण करने और हालत की रिपोर्ट मांगी थी। अधिवक्ता आयुक्त उदयन नंदन ने अपनी रिपोर्ट में याचिका में उठाए गए मुद्दों की पुष्टि करते हुए कहा कि प्राइमरी स्कूलों की चाहरदीवारी सुरक्षित नहीं है। भवन की हालत जर्जर है, जिसमें बच्चों को पढ़ने के लिए विवश होना पड़ता है। मानसून के दिनों में छत से पानी टपकता है। शौचालय व पेयजल की सुविधा नहीं है। स्कूलों के आसपास का माहौल भी ठीक नहीं है। रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि एक स्कूल से 200 मीटर दूरी पर शराब की दुकान है तो एक स्कूल के मैदान में पशुओं का वध होता है।

कोर्ट ने इस रिपोर्ट को गंभीरता से संज्ञान लेते हुए कहा कि बच्चों को ऐसी हालत में नहीं रखा जा सकता।

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